देहरादून (उत्तराखंड)-राज्य सूचना आयोग ने विलंब से सूचनाएं देने के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण (आईटीडीए)पर 5000 रुपये क्षतिपूर्ति आरोपित किया है। आयोग ने आईटीडीए को एक माह के भीतर सूचना प्रार्थी ए. कुमार को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
ईसी रोड निवासी ए. कुमार ने मई 2009 में आईटीडीए के लोक सूचनाधिकारी यानी समन्वयक वित्त एवं प्रशासन से 2007-08 में डेपुटेशन पर आए पीसी, पीसी(तकनीकी), व पीसी(वित्त एवं प्रशासन)के नाम, वेतन व अन्य भत्तों व सुविधाओं के बारे में, उनके रिपोर्टिग ढांचे, व उनके नियुक्ति व रिलीविंक प्रमाण पत्रों की प्रतियों की मांग की। मिली आधी-अधूरी सूचनाओं से असंतुष्ट होकर उन्होंने सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव से विभागीय अपील की। अपील के निस्तारण से असंतुष्ट होकर ए. कुमार ने सूचना आयोग में अपील कर दी।
सुनवाई के दौरान जानकारी हुई कि आईटीडीए में प्रतिनियुक्ति पर आए विनोद कुमार तनेजा को लेकर प्रार्थी को कुछ आपत्ति है। इस पर आयोग ने कहा कि अगर इससे प्रार्थी को कोई हानि हुई है तो वह एनआईसी या आईटीडीए के सक्षम स्तर से शिकायत कर सकते हैं या अदालत की शरण लेकर वहां से राहत की मांग कर सकते हैं। आयोग ने प्रकरण में विलंब का स्पष्ट मामला मानते हुए आईटीडीए को आदेश दिया कि वह एक माह के भीतर प्रार्थी को पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।