ऽ जन सूचना अधिकार के तहत हुआ खुलासा
ऽ राही जन सेवा संस्थान ने मांगी थी सूचना
ऽ प्रषासन नहीं कर रहा है कोई कार्यवाही
कुछ वर्ष पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के आदेष के अनुपालन में जिला प्रषासन द्वारा अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाकर जनपद के नगर क्षेत्र केा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ दंे ंतो उस अतिक्रमण अभियान के चपेट में अधिकतर गरीब,मजबूर, बेबस लोग ही आये थे। जो पटरी गुमटी पर फल, सब्जी, चाय-पान बेचकर किसी तरह अपने परिवार को पेट पाल रहे थे। रोज कमाओं रोज खाओ उनका नसीब बन चुका था। जो चाहकर भी अपने जीवको पार्जन के लिए स्थाई व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। उन गरीब मजलूमों केा उजाड़ने के विरोध में ष्षहर के कुछ समाज सेवी आगे आये तो उनको जेल के पीछे डाल दिया गया। लेकिन इसी ष्षहर सभ्रान्त लोग खुले आम रोड पर 30-30 फिट का अतिक्रमण कर प्रषासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। नगर में अतिक्रमण इस कदर बढ़ गया है कि रोड पर खुले आम अतिक्रमण कर लिया जाता है और अपनी पहुॅच के बल पर किसी भी कार्यवाही को अंजाम देने के पहले ही कार्य को रूकवा दिया जाता है। इसी तरह का मामला एक संस्था द्वारा जन सूचना मांगने पर खुलाषा हुआ। इसी सिलसिले में राही जन सेवा संस्थान ने उपजिलाधिरी को रोड का अतिक्रमण करने वालों के उपर कार्यवाही करने का ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा कया गया है कि फैजाबाद रोड पर स्थित गोमती नगर में आस्था हास्पिटल द्वारा सड़क पर किया गया अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया गया जब कि जन सूचना के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि आस्था हास्पिटल द्वारा चहर दीवारी बनाकर सढ़क के मध्य से 25 फिट की दूरी पर अतिक्रमण किया गया है। आस्था हास्पिटल के मानचित्र में स्वीकृत मानचित्र में रोड की चैड़ाई 55 फिट दर्षायी गई है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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