हरिद्वार – जन सूचना अधिकार(आईटीआई) के तहत सूचना उपलब्ध न कराने पर मुख्य सूचना आयुक्त आर.एस टोलिया ने पालिका के लोक सूचना अधिकारी (ईओ) बी.एल. आर्य एवं अपीलीय अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना गहरवार को नोटिस भेजकर समस्त पत्रावलियों सहित तलब किया है।
आरोप है कि पालिकाध्यक्ष ने चयन समिति के बिना ही वर्ष 2008 में छह कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर प्रथम श्रेणी लिपिक और दो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर दिया था। कुछ कर्मचारियों ने शासन में इसकी शिकायत भी की थी। शासन के आदेश पर जिलाधिकारी ने जांच कराई और शासन को भेजी रिपोर्ट में प्रोन्नति व नियमित नियुक्तियों को शासनादेश के विरुद्ध करार दिया।
इस जांच के आधार पर सभासद दिनेश जोशी ने ईओ से सूचना अधिकारी के अन्तर्गत प्रोन्नति व नियमितीकरण केे सम्बंध में शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का आवेदन किया। लेकिन पालिका के लोक सूचना अधिकारी बी.एल. आर्य ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। सभासद ने नगरपालिका की अपीलीय अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना गहरवार के समक्ष अपील की। सिटी मजिस्ट्रेट ने तीन दिन में शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे लेकिन दो माह तक भी ईओ ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद आवेदक राज्य सूचना आयोग में गया और आयोग ने 21 अप्रैल को दोनों को तलब किया है।